12 April 2020

विश्वविद्यालय ने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दिया आदेश, भुगतान न किये जाने पर होगी विधिक कार्यवाही


रिपोर्ट:कुमकुम

अयोध्या। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लाॅकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार आम नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं भरण-पोषण के प्रति संवेदशील है। इसी संदर्भ में डाॅ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विगत माह का वेतन भुगतान न किये जाने पर नाराजगी जतायी है। ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अभी तक पशिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया है और इसकी सूचना भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नही कराई है। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की संगत धारा के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर विश्वविद्यालय ने स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विगत माह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च व 6 अप्रैल, 2020 को पत्र द्वारा अवगत कराया गया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 मनोज दीक्षित ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लाॅकडाउन में शैक्षिक गतिविधियों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबन्धकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी, जिसमें उनके यहां कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन आज भी कुछ ऐसे महाविद्यालय है, जिन्होंने वेतन भुगतान नही किया है और इसकी सूचना भी विश्वविद्यालय को नही दी है।

विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि लाॅकडाउन में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बिना कटौती के वेतन भुगतान किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ था। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय ने सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करा दी गई है एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय की साइट पर भी लोड है। लेकिन कुछ महाविद्यालय प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेश की अवहेलना कर रहे है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की संगत धारा के तहत नियमानुसार उन महाविद्यालयों के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। उपकुलसचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पुनः शासन के आदेश पर दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को तत्काल प्रभाव से महाविद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के माह फरवरी व माह मार्च, 2020 के वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करते हुए वेतन भुगतान की आख्या प्रमाण सहित विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी registrar@rmlau.ac.in पर शीध्र उपलब्ध कराये। जिन महाविद्यालयों ने वेतन भुगतान सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी है। उन्हें सूचना प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

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