आरटीओ ने बताया कि नई कर प्रणाली को लेकर लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कार्यालय में आने वाले वाहन स्वामियों, बस ऑपरेटरों एवं ट्रांसपोर्टरों को पम्पलेट वितरित कर योजना की जानकारी दी जा रही है। साथ ही अपील की गई है कि अधिक से अधिक वाहन स्वामी परिवहन मेले में पहुंचकर इस नई व्यवस्था का लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में संशोधन करते हुए भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल, तिपहिया मोटर कैब, ई-नेक्स्ट कैब, माल वाहन, विशेष प्रयोजन यान एवं राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा यानों के लिए एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की गई है। यह प्रणाली तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर लाइव हो चुकी है।
नई व्यवस्था के तहत पहले से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट के साथ की जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस पहल का उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना, राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करना तथा गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आरटीओ ने बताया कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में 20 एवं 21 फरवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित परिवहन मेले में प्रशासन, प्रवर्तन एवं कराधान अधिकारी वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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