21 April 2020

बिना अनुमति दुकानें खोली तो हो सकती है सील


रिपोर्ट:दृष्टान्त हेम

अयोध्या। लॉक डाउन का विधिवत पालन न होने की सूचना पर जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा,  मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार के साथ लॉक डाउन का निरीक्षण करने  निकले। शहर में रिकाबगंज में उन्हें  जनरल मर्चेंट की दुकान, इंजन पार्ट्स, हार्डवेयर आदि सहित कई दुकाने खुली मिली। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने  वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों को  दुकानों को सील करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी दुकान नही खुलनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिन्हें अनुमति दी गई है केवल वही दुकाने खुलेगी। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर कृषि यंत्रों, दावा की दुकाने काफी अधिक संख्या में है और उन्हें अनुमति दी गई है। वहाँ रोस्टर बनवाकर दुकाने खोलने की अनुमति दी जाए। 

निरीक्षण के दौरान अनावश्यक रूप से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से लोग घूमते मिले। इसपर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों से उन सभी दोपहिया तथा चार पहिया वाहनों को सीज करने के साथ तब तक ना रिलीज करने का आदेश दिया जब तक लॉक डाउन चलेगा। उन्होंने कहा कि कड़ाई करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान दवा एवं जनरल मर्चेंट की थोक व फुटकर दुकानदारों को सचेत किया गया कि यदि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाएंगे तो उनको जारी अनुमति वापस लेकर उनकी दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। अनुमति देने का मतलब या नहीं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन न करें। उन्होंने दुकान में आने वाले सभी उपभोक्ता ग्राहकों व दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानदार एवं ग्राहक सभी मास्क पहनेंगे। जनरल मर्चेंट की दुकान अधिक से अधिक होम डिलीवरी करेगे।

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